चरण 3 · तैयारी
जरबेरा फूल की खेती: लाइसेंस और कागज़ों की लिस्ट
शुरू करने से पहले कौन-से लाइसेंस चाहिए, कहाँ से और कितनी फीस — और लोन या सब्सिडी की फाइल के लिए कौन-से कागज़। मॉडल: जरबेरा फूल खेती (पॉलीहाउस)।
योजना: MIDHलाइसेंस/रजिस्ट्रेशन: 3फाइल के कागज़: 9
जानकारी 3 अक्टूबर 2026 तक की · नियम बदलते रहते हैं
ज़रूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन
फीस सरकारी है। "राज्य के हिसाब से" वाले नियम अपने राज्य के विभाग से पक्के करें।
फूल खेती पर FSSAI नहींफूल खाना नहीं · कभी नहीं (खाने वाले फूल अलग बात)
MIDH आवेदन (पॉलीहाउस + रोपण सामग्री)
काम शुरू करने से पहले मंज़ूरी लेंकहाँ: ज़िला बागवानी अधिकारी
निर्यात करें तो APEDA RCMC + IEC
सिर्फ़ विदेश भेजें तोकहाँ: apeda.gov.in / DGFT
Udyam रजिस्ट्रेशनमुफ़्त
बैंक लोन और सरकारी योजना के लिए काम आता हैकहाँ: udyamregistration.gov.in
लोन / सब्सिडी फाइल के कागज़
जो कागज़ तैयार हैं, उन पर टिक करें — बाकी की लिस्ट आपके सामने रहेगी।
बैंक और योजना के हिसाब से सूची थोड़ी बदल सकती है।
ध्यान रखें
- फूल मंडी या एजेंट से रोज़ की बिक्री पहले तय करें
- पौधे टिश्यू कल्चर लैब/मान्य नर्सरी से बिल के साथ लें
- काम शुरू करने से पहले विभाग की मंज़ूरी लें
योजना की स्थिति
MIDH में सहायता का प्रतिशत राज्य और इलाके के हिसाब से अलग होता है — काम शुरू करने से पहले ज़िला उद्यान अधिकारी से पुष्टि और मंज़ूरी लें।
लोन बैंक देता है, तैयारी हम कराते हैं।
Utkrishi लोन, सब्सिडी या मुनाफ़े की गारंटी नहीं देता। यह सूची सरकारी स्रोतों पर आधारित है; आवेदन से पहले संबंधित विभाग से पुष्टि करें।
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